भगतसिंह एवं साथियों द्वारा
अशोकनगर: देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर भादोन स्थित सेवालय सोशल वर्क सेंटर में मदर सुश्री एनसिलीन की अध्यक्षता तथा डॉक्टर डी.एस. संधु सीएमडी (ग्लोरी न्यूज़) के मुख्य आतिथ्य में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर सेवालय परिसर में बैलून रेस, चियर रेस, क्विज़ कॉम्पिटिशन, एवं निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं करवाई गईं।
अशोकनागर : इन दिनों जिस तरफ भी अपनी नजर डालो उधर ही लोग सिरदर्द
अशोकनगर: जयपुर में सुरेश ज्ञान विहार विश्व विद्यालय, जगतपुरा के विशाल एवं वातानुकूलित सभागार में भव्या फाउंडे
अशोकनगर के डॉ. डी.एस.
लखनऊ :भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अतुल कुमार अंजान का विगत दिनों लखनऊ के अस्पताल में निधन होगया है। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कॉमरेड अतुल कुमार अंजान का निधन भाकपा और किसान सभा सहित पूरे वामपंथ के लिए बहुत भारी क्षति है। कॉमरेड अनजान एक साहसी, निर्भीक, वामपंथ की शानदार शख्सियत थे।
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय क्षेत्र 04गुना (म.प्र.)की विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आज 30अप्रैल 2024 को डाकमत्र पत्र का उपयोग करने के पश्चात ग्लोरी न्यूज के सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉ.डी.एस.संधु ने मतदान के संबंध में कहा कि जिनकी अंगुली पर यह निशान नहीं लगा है,वो पाँच साल तक किसी पर अंगुली उठाने का हक नहीं रखते हैं। अतः आने वाली 7 मई को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें तथा लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी सरकार चुनने बिना किसी डर भय और लालच के इस महत्वप
अशोकनगर : यह महत्वपूर्ण बात आपको मालूम है कि नहीं ,नहीं मालूम है तो लो ध्यान से जरा सुन ही लें कि दस लाख की फौज में वो लोग कौन शामिल थे जिन्होंने दशमपिता साहिब श्री गुरू गोबिंद सिंह जी से झूठी गऊ जनेऊ और कुरान की खाई कसमें तोड़कर चमकोर की गढ़ी में चालीस सिघों के ऊपर एक साथ हमला किया था तो सुनें यह हैं गऊऔर जनेऊ की कसमें तोड़ कर हमला करने वाले हिन्दू पहाड़ी राजे:-
अशोकनगर : अशोकनगर जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर (अजा), 033 चंदेरी, 034 मुंगावली हेतु 17 नवम्बर 2023 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वत्रंत निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार, धारा 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के परिपालन में प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्
स्वतंत्रता दिवस 2025 की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
।।अपील।।